Shadi Anudan Yojana : बेटियों की शादी के लिए सरकार अब 51000 रूपए की मदद करेगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश। प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि देती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी में माता-पिता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ 18 साल की बेटी की शादी पर ही मिलेगा। जबकि जिस लड़के से बेटी की शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। सरकार इस योजना के तहत एक परिवार को दो बेटियों के लिए आर्थिक राशि 51000-51000 रूपए देती हैं। कुल सरकार एक परिवार को कुल 102000 रूपए देती है।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से कई शर्ते रखेगी। जिसे पूरा करने पर ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
ये हैं शर्ते
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसकी सालाना आय 46800 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में रहता है तो 56400 रूपए से ज्यादा आमदनी सालाना नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर आवेदनकर्ता गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हो।
इन दस्तोवजों की होगी जरूरत
इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हा-दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। साथ ही दम्पत्ति का किसी सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए, जिससे राशि सीधे बैंक में प्राप्त की जा सके। सामान्य व अन्य श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले अथवा शादी के 90 दिन बाद आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत लड़कियों को चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है।
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