Traffic Rules: अगर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की चाबी छीने तो बिल्कुल न डरे, जानिए कुछ नियम कानून यातायात पुलिस के ऊपर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है. यातायात पुलिस सुनिश्चित करती है कि सड़क पर सभी यातायात नियमों का पालन हो. हालांकि, कई बार पुलिसकर्मी और सड़क पर मोटर वाहन लेकर चल रहे यात्रियों के बीच गलतफहमी हो जाती है, जिसके कारण तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. ऐसे में कई बार पुलिसकर्मी मोटर वाहन की चाबी छीन लेते हैं. लेकिन, क्या यह सही है और वह ऐसा कर सकते हैं. चलिए, इसस जुड़े नियम के बारे में आपको बताते हैं.

जानिए कानून क्या कहता है
जानिए कानून क्या कहता है आपको बता दे मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी को जबरदस्ती नहीं छीन सकता है. यह गैरकानूनी है. अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आप उन्हें कानूनी भाषा में जवाब दे सकते हैं. आप उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 का हवाला दे सकते हैं. वह समझ जाएगा कि आप कानून के जानकार हैं और कानूनी तरीके से अपनी बात को रखना जानते हैं.
यह भी पढ़े- CBI के हाथ लगा कुबेर का खजाना, नोट गिनते गिनते थक गयी मशीने, कहा से आया इतना पैसा

ये है नियम
ये है नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, अगर पुलिस अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे लेकिन अगर पुलिसकर्मी डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेने के लिए कहे तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप उसे दस्तावेजों को दें या न दें. अगर वह आपने डॉक्यूमेंट छीनता है तो यह कानून का उल्लंघन होगा