Rewa जिला कोर्ट ने नशीली कफ सिरप बेचने वाले एक अरोपी के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार्तिक कुमार उर्फ बच्चू पाण्डेय 31 वर्ष पुत्र अमित कुमार निवासी शिवकंठ नगर टेकुआ को 14 साल की सश्रम कारावास व 1.5 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया हैं। जबकि एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया है। तो वहीं इसी मामले में एक आरोपी अभी फरार है।
कब का है मामला
लोक अभियोजक शशि तिवारी ने मीडिया को बताया कि चोरहटा थाना की पुलिस ने 19 अक्टूबर 2019 को पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 04 सीबी 3252 से 15 लाख रूपए की नशीली कफ सिरप पकड़ी थी। जिसमें 80 पेटी सिरप भोपाल से चोरहटा थाना के ग्राम टेकुआ लाई गई थी। पुलिस ने मुखबिर से सूचना पाकर घेराबंदी करके वाहन की जांच की थी तो उसमें से भारी मात्र में नशीली कफ सिरप बरामद हुई थी।
एक आरोपी हो गया था फरार
पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्तिक कुमार उर्फ बच्चू पाण्डेय पुत्र अमित कुमार 31 वर्ष निवासी शिवकंठ नगर टेकुआ, संतोष शुक्ला 41 वर्ष निवासी नईबस्ती पडरा थाना सिविल लाइन व वीरेन्द्र शर्मा उर्फ अशोक शर्मा 30 वर्ष निवासी शिवनगर कालोनी छोला भोपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि आरोपी वीरेन्द्र शर्मा तुरंत फरार हो गया था।
बताते चले कि तब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। विवेचना पूरी होने के बाद चालान प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक ने एनडीपीएस एक्ट को गंभीर बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कार्तिक पाण्डेय को दोषी मानते हुए उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।