अगर आप पैन कार्ड (PAN CARD) धारक है। इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आज ही इसे आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कर डालिए। अगर 31 मार्च 2022 के पहले तक आप यह प्रक्रिया नहीं करते हैं तो 10 हजार जुर्माने के साथ ही पैन कार्ड आपका अमान्य हो जाएगा।
दरअसल भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड (PAN CARD) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कराने के लिए कई बार दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कई बार पैन को आधार से लिंक कराने की डेट बढ़ाई गई है। बावजूद देशभर में कई ऐसे लोग है जो अभी भी पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएं है। ऐसे में अगर 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो नई गाइड लाइन के अनुसार 10 हजार जुर्माना भरना होगा। जुर्माने के अलावा पैन कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा।
अटक जाएंगे यह काम
पैन कार्ड (PAN CARD) के बिना आज कोई भी फाईनेंशियम काम संभव नहीं है। फिर चाहे किसी बैंक में खाता खुलवाना हो या पैसे को कहीं निवेश करना हो। पैसे कार्ड की जरूरत आज हर फाईनेशियल क्षेत्र में है। ऐसे में जब यह कार्ड आपका निष्क्रिय हो जाएगा तो आपके कई काम अटक सकते हैं। इसलिए 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक जरूर कराएंगे।
ऐसे लगेगा 10 हजार जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड (PAN CARD) कहीं प्रस्तुत करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 272एन के तहत आप पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नए नियम में लागू है। पैन कार्ड अमान्य होने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते है। जिस पर आपको आयकर की धारा 272बी के तहत ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा 10 हजार जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए नए नियमों से बचने के लिए तुरंत ही पैन को आधार कार्ड से लिंक कर डालिए। जिसकी प्रोसेस काफी आसान है।