OYO होटल में प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर करे ये काम, Touch नहीं कर पायेगी पुलिस

0
323

OYO होटल में प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर करे ये काम, Touch नहीं कर पायेगी पुलिससुप्रीम कोर्ट के मुख्य अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी बिना शादीशुदा कपल को एक साथ होटल में रहने के साथ खुद की मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने का पूर्णः अधिकार है। इसमें जरुरी बात यह है की दोनों की उम्र 18 से ऊपर और बालिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत आपके पास यह मौलिक अधिकार है की आप किसी के साथ भी रह सकते हो अगर आपके पार्टनर की सहमति हो तो। आइये जानते है और भी बहुत कुछ इस लेख में…

यह भी पढ़े- ये है अब तक की सबसे हॉट वेब सीरीज, इसमें है बोल्ड और इंटिमेट सीन की भरमार, देखने से पहले लगा ले दरवाजे की…

होटल रूम में बिना घबराये रह सकते है अनमैरिड कपल

जैसा की आप सभी लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कही भी किसी भी होटल में रुकने जाते हो और वही पुलिस वाले आपसे आपके बारे में पूछताछ करने आती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिना शादी शुदा कपल का एक साथ होटल में रहना या रुकना कोई जुर्म नहीं है। नियमो के अनुसार किसी भी बिना शादीशुदा जोड़े को परेशान करने का पुलिस वालो के पास कोई अधिकार नहीं है।

यह भी पढ़े- 5G दुनिया में झंडे गाड़ने आया Vivo का धाकड़ स्मार्टफोन, रापचिक कैमरा क्वालिटी के साथ शानदार फीचर्स, देखे कीमत

अनमैरिड कपल को साथ में रहने या शारीरिक संबंध बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार है

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अधिवक्ता का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ एक रूम या होटल में रहने या शारीरिक संबंध बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसमें एक शर्त है की दोनों नाबालिक नहीं होना चाहिए। विधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भी आता है. इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं है.

अगर पुलिस वाले आपको परेशान या गिरफ्तार करते है तो क्या करे

इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कपल बिना शादी के किसी होटल में एक साथ रहते हैं, तो यह उनका मौलिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि अगर होटल में ठहरने के दौरान अनमैरिड कपल को पुलिस परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करती है, तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हैं

ज्यादा परेशानी होने पर सीनियर पुलिस अधिकारियो से शिकायत कर सकते है

गर्ग के मुताबिक होटल में ठहरे अनमैरिड कपल को तंग करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जिले के पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा पीड़ित कपल के पास मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने का भी विकल्प रहता है.

क्यों करती है पुलिस होटल में छापेमारी?

पुलिस किसी अनमैरिड कपल को गिरफ्तार करने या तंग करने के लिए होटल में छापेमारी नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति अपराध माना जाता है. पुलिस ऐसी वेश्यावृत्ति के खिलाफ या फिर किसी अपराधी के छिपे होने की आशंका पर होटल में छापेमारी करती है. अगर कोई अनमैरिड कपल होटल में ठहरा है और पुलिस छापेमारी के दौरान उनके पास आती है, तो ऐसे कपल को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस की मांग पर ऐसे कपल को अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि दोनों आपसी सहमति से होटल में ठहरे हुए हैं और किसी भी तरह की वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं हैं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here