Cryptocurrency पर 1 जुलाई से प्रभावी होगा नया टैक्स, जाने पूरा नियम

Cryptocurrency पर 1 जुलाई से प्रभावी होगा नया टैक्स, जाने पूरा नियम

Cryptocurrency पर 1 जुलाई से नया टैक्स प्रभावी होने जा रहा हैं। अब सालभर में 10,000 मूल्य की कीमत से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी टांजेक्शन करने पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा।

Cryptocurrency बाजार में साल 2022 की शुरूआत से ही गिरावट का दौर जारी हैं। इस बीच अब जुलाई माह से क्रिप्टो निवेशकों को टीडीएस टैक्स का सामना करना पड़ेगा। दरअसल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र साल 2022-23 की घोषणा करते वक्त क्रिप्टोकरेंसी पर 1 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। जो अब 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रही हैं।

रिपोर्ट की माने तो अब 1 जुलाई से सालभर में 10 हजार रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या Cryptocurrency के भुगतान पर 1 प्रतिशत स्रोत पर TDS लगाया जाएगा। TDS कटौती सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) ट्रांसफर पर लागू होगी, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (NFT) शामिल हैं। ध्यान रहे कि 10 हजार रुपये से अधिक की कीमत पर TDS लगेगा। Income Tax Act के नए क्‍लॉज 47A में VDA को किसी भी सूचना, कोड, संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें Cryptocurrency और नॉन फंजिबल टोकन शामिल हैं।

बताते चले कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में 1 फीसदी TDS कटौती की घोषणा की थी। इस टैक्स को लेकर बीच में कुछ अस्‍पष्‍टता हुई। 22 जून को IT डिपार्टमेंट ने यह क्लियर कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर 1 फीसदी TDS रहेगा। वो निवेशक जो Cryptocurrency से फायदा नहीं कमा रहे, उन्हें भी Tax चुकाना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ किया है कि TDS को विदहोल्‍ड करने की जिम्‍मेदारी Seller को पेमेंट करने वाले शख्‍स की होगी, यानी वह Buyer हो सकता है कोई एक्‍सचेंज या फ‍िर ब्रोकर। इसका मतलब यह है कि TDS को सेलिंग प्राइस से काटा जाएगा और TDS काटने के बाद बाकी अमाउंट सेलर को ट्रांसफर किया जाएगा।

ऐसे ट्रांजैक्‍शंस जिनमें सीधे Buyer और Seller की भूमिका है, उस‍ स्थिति में बायर को आईटी अधिनियम की धारा 194 एस के तहत Tax डिडक्‍शन की जरूरत होगी।

ब्रोकर या एक्सचेंज के जरिए VDA का ट्रांसफर किए जाने की स्थिति में Tax काटने का काम एक्‍सचेंज का होगा। ऐसे केस में जिनमें ब्रोकर शामिल है, लेकिन वह सेलर नहीं है, Tax काटने की जिम्‍मेदारी ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों पर होगी।

Also Read- Post office की इस स्कीम में प्रतिमाह 12,500 निवेश पर पाएं 41 लाख की मैच्योरिटी, जाने डीटेल्स

Also Read- इस शेयर ने निवेशकों को दिया छप्परफाड़ रिटर्न, पिछले एक साल में आया 200 फीसदी का उछाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *